तहसीलदार लामता द्वारा शासकीय महाविद्यालय भूमि को किया गया अतिक्रमण मुक्त

* भारी बारिश होते समय हटाया गया फेंसिंग 

लामता / शैलेंद्र सिंह सोमवंशी :- उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के आदेशानुसार बालाघाट कलेक्टर द्वारा शासकीय महाविद्यालय भवन के लिए भूमि ग्राम पंचायत भोंडवा हल्का नंबर 18/07 के खसरा नंबर 354/1/1 रकबा 6.378 हेक्टेयर भूमि आवंटित किया गया है। जिसमें से 0.586 हेक्टेयर भूमि मे भोंडवा निवासी रनमत उइके पिता आधार उइके द्वारा 2 वर्ष से कब्जा कर धान फसल बोकर फेंसिंग किया गया था, जिसपर शासकीय महाविद्यालय लामता के प्राचार्या मैडम एवं जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार लामता को लिखित शिकायत पत्र दिया गया था, जिसपर लामता तहसीलदार द्वारा टीम गठित कर आज दिनांक को  नायब तहसीलदार डी. एस. मेरावी की उपस्थिती में 2 राजस्व निरीक्षक, 4 हल्का पटवारी, 6 ग्राम रक्षक की टीम ने जेसीबी मशीन के माध्यम से फेंसिंग हटाकर महाविद्यालय के भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। अतिक्रमणकर्ता रनमत उइके ने तामिली नोटिस नही लिया गया, ना ही मौका स्थल मे उपस्थित हुआ। राजस्व की टीम द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।


अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लामता सरपंच हुलासमल कोचर, जनभागीदारी अध्यक्ष विनोद जैन, शासकीय महाविद्यालय लामता के प्राचार्या डॉं.  सुनीता वैध, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, एवं ग्रामवासियों के समक्ष की गई।

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